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Mau News: नाबालिग से दुष्कर्म में 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

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मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथी ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपया पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी की बहन के साथ दोषी ने 25 जुलाई 20 को उस समय दुष्कर्म किया जब वह भोर में शौच के लिए गई थी। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रानीपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी परमहंस चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल 6 गवाहों को कोर्ट में पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्काों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी परमहंस चौहान को दुष्कर्म और धमकी देने का दोषी पाया। वहीं धमकी देने के मामले में एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड जमा हो जाने पर 25 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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