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पिता-पुत्र को सात- सात साल की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने हत्या के प्रयास के मामले में नामजद तीन आरोपियों में पिता पुत्र सहित दो को दोषी पाते हुए सात -सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही दस- दस हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया । अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । वही अर्थदंड जमा हो जाने के बाद दस हजार रूपया बतौर क्षतिपूर्ति घायल जाबिर को देने का आदेश दिया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
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मामले के अनुसार साई का तकिया मुहल्ला निवासी शाहजहां पत्नी जाबीर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि चार मई 2012 को बकाया पैसे की मांग को लेकर आरोपीगण कमरुद्दीन पुत्र सेराजुद्दीन, मैनुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन और जैनुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन ने मिलकर उसके पति जाबीर को चाकू से मारकर घायल कर दिया । पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया । कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह ने छह गवाह पेश किए। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण कमरुद्दीन और मैनुद्दीन को हत्या का प्रयास का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को सात- सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही दस-दस हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जैनुद्दीन के नाबालिक होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।
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