मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने साजिश के तहत गलत बैनामा करने के मामले में तहसीलदार मुहम्मदाबादगोहना , कानूनगो , लेखपाल सहित नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना को दिया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार रानीपुर थ्राना क्षेत्र के शमसाबाद गांव निवासी श्यामजनम पुत्र उधई ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें तहसीलदार मुहम्मदाबादगोहना सत्यनरायन चौहान, कानूनगो रामलगन, लेखपाल अशोक कुमार के अलावा जयप्रकाश, गुलाबी, उमेश कुमार, ओमप्रकाश , राधा, यदुनाथ को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि उसने बेचू से आराजी संख्या 825 रक्बा 169 एयर का बैनामा लिया। उसके नाम से उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने साजिश करके भरौली- बलिया एक्सप्रेस परियोजना के पक्ष में बैनामा कर दिए। अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना को दिया।