फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अश्लील मैसेज भेजने के मामलें में आरोपी की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी डीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया। मामला थाना कोपागंज क्षेत्र का है। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लिए गए मोबाइल सिम से आरोपी युवतियों और महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजता था। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा मुहल्ला निवासी आफताब अहमद पुत्र अंसार अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्धार राय के तर्कों को सुनने तथा कस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें