सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान करने तथा हत्या का प्रयास के मामले में विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम लोकेश नागर ने तीन आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया। साथ ही आठ आरोपियों के विरुद्व गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुहवां मोड के पास की है।
मामले के विवेचक एसआई सच्चिदानंद यादव ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दिया। जिसमें आरोपी मेउडी गांव निवासी गोलू सिंह पुत्र अरुण सिंह, अनिल कुमार पुत्र हरेंद्र हरिजन और मुहम्म्दपुर बरहिया गांव निवासी संजीत राजभर पुत्र शिवसावित राजभर की संपत्ति कुर्क करने तथा आरोपी मुहम्मदपुर बरहिया गांव निवासी पप्पू राजभर पुत्र रामजन्म राजभर, रामनिवास मौर्य पुत्र दीनानाथ मौर्य, मेउडी गांव निवासी मुकेश पुत्र विजय राम, संजय पुत्र बहादुर, राजाराम पुत्र नन्हकू, मऊकुबेर गांव निवासी विक्की राजभर पुत्र लल्लन राजभर, मुहवां मोड गांव निवासी वैभव पुत्र रामकेवल राम और अमित कमार पुत्र कतवारु के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने तीन की संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस तथा आठ के विरुद्व गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया।