जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या का प्रयास, नौकरी के नाम रुपया हड़पने और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। पिड़ऊत सिंहपुर निवासी यशवंत की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण ने उसके चचेरे भाई बलवंत पर जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपी प्रवीण राय पुत्र पौहारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। कुशमौर गांव निवासी वादी मुकदमा मोहन राम पुत्र भा्ेगी राम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने उसके लड़के को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम 95 हजार रुपया लिया। इसके बाद फर्जी वीजा की फोटो कापी दी। आरोपी सलाहाबाद गांव निवासी अमरजीत पुत्र लालू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।
तीसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। ठाकुर पट्टी गांव निवासी सुभाष पुत्र धर्मदेव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 11 मई 2018 को आरोपीगणें ने पानी लेने के विवाद में उसे लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारपीट कर घायल किया। आरोपी राजदेव पुत्र सुखारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।