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शासन ने किसान इंटर कालेज की रद्द की मान्यता

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कोपागंज ब्लाक क्षेत्र के मीरपुर रहीमाबाद गांव में संचालित किसान इंटर कालेज की मान्यता को माध्यमिक सचिव संध्या तिवारी ने रद्द करते हुए बच्चों को अन्य विद्यालय में शिफ्ट करने का आदेश डीआईओएस को दिया। सचिव का कहना है कि विद्यालय का भवन ग्राम समाज की जमीन में बनाया गया था।
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कालेज की मान्यता वर्ष 2001 में तथा इंटरमीडिएट कला वर्ग की मान्यता वर्ष 2006 में प्रदान की गई थी। 2010 में विज्ञान की मान्यता दी गई थी। इस बीच गांव के कमलेश यादव ने विद्यालय की मान्यता पर सवाल उठाते हुए 22 सितंबर 2017 को शासन में लिखित शिकायत की। इस पर शासन ने डीआईओएस से आख्या मांगी थी। डीआईओएस ने 26 जुलाई 2017 को आख्या देते हुए बताया गया कि किसान इंटर कालेज का भवन ग्राम समाज की जमीन में निर्मित है। हालांकि मान्यता लेने के दौरान यह भूमि विद्यालय के नाम पर थी, लेकिन चकबंदी के दौरान हुए आदेश के बाद यह जमीन 24 जून 2016 में ग्राम समाज के नाम दर्ज हो चुकी है। ऐसे में विद्यालय के नाम वर्तमान में कोई भूमि नहीं है। इसके चलते विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाती है। मान्यता निरस्त करने के साथ ही सचिव संध्या तिवारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक केसी भारती को आदेश दिया कि वो इस विद्यालय में कक्षा नौ से 12 की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को किसी अन्य विद्यालय में अविलंब शिफ्ट करें।
डीआईओएस ने बताया कि आदेश की प्रति उन्हे दो दिन पहले मिली है, छात्रों को अन्य विद्यालय में शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि वह छात्रों की संख्या कितनी है।
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