जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या सहित तीन मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा मुहम्मद हाशिम पुत्र रशीद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 21 सितंबर 2018 को पौधे के बटवारे के विवाद को लेकर इस्लाम, शाहिद, हामिद, वहीदा खातून, विलकिस जहां, नूरजहां ने एक राय होकर चाकू, कैची तथा लोहे की राड से उसे तथा उसके भाई सालिम तथा पिता रशीद को मारापीटा। इलाज के दौरान पिता रशीद की मौत हो गई। आरोपी छित्तनपुरा निवासी मुहम्मद ताहिर पुत्र रशीद ने जमानत की अर्जी दी।
दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। कनकुडीह गांव निवासिनी लछिया देवी पत्नी रामाधार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि छह जून 20 18 को उसके पति रामाधार चौहान और उनके बड़े भाई रामअवतार के बीच बिजली के तार खींचने को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान रामअवतार के लड़के सिंगेश, सौरभ ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडों से मारापीटा। इलाज के दौरान रामाधार की मौत हो गई। आरोपी कनकुडीह गांव निवासी सौरभ पुत्र रामअवतार ने जमानत की अर्जी दी।
तीसरा मामला भी कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। वादी मुकदमा पकडी खुर्द गांव निवासी राजेश पुत्र रामनारायण की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि छह सितंबर 2018 को गाय के बछडे को हटाने की बात को लेकर अवधेश ने उसे और उसकी लडकी इन्दू तथा पत्नी उषा मारपीट कर घायल किया। आरोपी पकड़ी खुर्द निवासी अवधेश पुत्र रामनारायण ने जमानत कीअर्जी दी।