प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना रानी ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। कुंडा शरीफपुर गांव निवासी किरन सिंह पत्नी इंदल सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके ससुर अमरजीत सिंह 26 जून 2018 को हरेंद्र पांडेय के साथ कीर्तन गाने के लिए मीरपुर मदरही गांव में कमलेश चौहान के घर गए थे । वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपीगण रामानंद चौहान आदि ने उन्हें लाठी डंडा से मार कर घायल कर दिया । उनका शव गांव के बाग में मिला। मामले में आरोपी मीरपुर मदरही गांव निवासी रामानंद चौहान पुत्र चंद्रदेव चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गइ थी।