मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने गैरइरादतन हत्या का प्रयास और लूट के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। वहीं एडीजे कोर्ट नंबर तीन ने भी डकैती के आरोपी की जमानत दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मकान के विवाद को लेकर मुहल्ला भीटी निवासी रामेश्वर पुत्र श्रीकांत व उनके परिवार के लक्ष्छू और हरिद्वार आदि को मारपीटकर घायल कर दिया गया। मामले में आरोपी दिनेश पुत्र जवाहरलाल और राजा उर्फ युवराज पुत्र चून्नू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत खारिज कर दिया। दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा पंकज कुमार की सात जुुलाई 2017 को मोटरसाइकिल और मोबाइल तथा रूपया लूटने के मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के तरवां थाना क्षेत्र के हडौरा गांव निवासी रणधीर यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी गई। तीसरा मामला सरायलखंसी क्षेत्र का है। ताजोपुर गांव निवासी वादी मुकदमा हरिलाल के घर पर 19 अप्रैल 2010 की रात्रि में डकैती हुई थी। मामले में आरोपी मिर्जापुर जिले के अदलहट थाना क्षेत्र के रैपुरिया गांव निवासी रिंकू यादव पुत्र सियाराम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर एडीजीसी फौजदारी हरिनरायन विश्वकर्मा के तर्को को सुनने के बाद एडीजे कोर्ट नंबर तीन लालचंद गुप्त ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।