मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद एक मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
मामले के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के बरईपार खांचीपार गांव निवासी वलेश्वर यादव पुत्र सरजू यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें एक टैंपू वाहन के अज्ञात चालक को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि उसकी बहू और पोती दवा लेने के लिए मऊ गई थी। वहां से टैपू से वापस घर आ रही थी कि बलिया मोड़ के पास चालक की लापरवाही से टैंपू पलट गई। जिसमें उसकी बहू और पोती घायल हो गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया।