आगरा में टोरंट कंपनी ने अन्य युवक के नाम का बकाया बिल दिखाकर बिजली कनेक्शन काट दिया। वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने सुनवाई की। उन्होंने टोरंट पावर और दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन जोड़कर आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिसके नाम बकाया बिल है, उससे वसूल करें।
शाहगंज थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी नवीन कुमार सोनी ने वाद दायर किया था। बताया कि उनके पिता देवेंद्र सिंह सोनी ने वर्ष 2013 में दक्षिणांचल विद्युत विभाग से एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन स्वीकृत कराया था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद भुगतान किया। एक भी रुपये का बकाया बिल न होने पर भी 23 अगस्त, 2022 को दक्षिणांचल और टोरंट की संयुक्त टीम ने कनेक्शन काट दिया।
पूछने पर बताया कि राजकपूर नामक व्यक्ति ने इस मकान पर विद्युत कनेक्शन लिया था, जिस पर 84,634 रुपये बकाया चल रहा है, जबकि उनके पूरे परिवार में राजकपूर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मकान कभी किराए पर भी नहीं दिया।