मथुरा। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना जरूरी होगा। अगर वाहन पर यह प्लेट नहीं होगी तो एआरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी कार्य नहीं हो सकेगा। अप्रैल-2019 से पहले के वाहनों को इसमें शामिल किया है, जबकि उसके बाद के वाहनों पर यह प्लेट खरीदते समय ही लगाई जा रही है।
फर्जीवाड़े और वाहन चोरी पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया है। अप्रैल 2019 के बाद के वाहनों पर यह प्लेट डीलर से वाहन खरीदते समय ही लगा दी जाती है। प्लेट के लगते ही इंजन नंबर और चेसिस नंबर रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑनलाइन दर्ज हो जाता है।
इससे फर्जी प्लेट लगाकर कोई भी वाहन नहीं चला सकेगा। अप्रैल- 2019 से पहले के वाहनों पर भी अब इस प्लेट को लगाना जरूरी कर दिया है। ऐसे वाहनों के स्वामी डीलर के पास जाकर यह प्लेट लगवा सकते हैं। 19 अक्तूबर से बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन संबंधी कोई भी कार्य एआरटीओ कार्यालय में नहीं हो सकेगा।
बिना सिक्योरिटी प्लेट के नहीं होंगे ये कार्य-
पंजीकरण, द्वितीय पंजीकरण की कॉपी, एनओसी, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, परमिट, परमिट की द्वितीय कॉपी, विशेष परमिट, अस्थायी परमिट, नेशनल परमिट, ट्रांसफर।
19 अक्तूबर से एआरटीओ कार्यालय में बिना एचएसआरपी के वाहन संबंधी कोई कार्य नहीं हो सकेगा। अप्रैल 2019 से पहले के दोपहिया, चारपहिया सहित सभी वाहनों पर यह प्लेट का होना जरूरी होगा। चाहे वाहन कितना पुराना हो, पर उसके वाहन का पंजीकरण एआरटीओ में होना चाहिए। उन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगेगी। यह प्लेट डीलर के यहां से संभव हो सकेगी। जल्द ही वाहन स्वामी इस प्लेट को लगवा सकते हैं।
-बबिता वर्मा, एआरटीओ प्रशासन