अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
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मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-2 विनय कुमार (द्वितीय) ने फिरौती के लिए युवक का अपहरण और हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक दोषी पर 11 तथा दूसरे पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हाईवे थाना क्षेत्र के देवीपुरा निवासी सोहनलाल ने 26 जून 2019 को पुलिस को सूचना दी कि उनका पुत्र बबलू 25 जून 2019 की शाम सात बजे बाइक से घर आया और बाकी की चाबी घर पर रखकर फिर चला गया। काफी देर तक पुत्र लौटकर नहीं आया तो उन्होंने बबलू के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन किसी और व्यक्ति ने रिसीव किया और कहा कि बबलू उसके कब्जे में हैं। यदि उसे सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपये लेकर हाईवे पर आ जाओ।