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Mathura News: जानलेवा हमले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा

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मथुरा। शहर कोतवाली के धौलीप्याऊ रोड पर किडजी स्कूल के पास सतीश गौतम पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पाराशर ने अरुण सिंह और बंटी को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
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21 सितंबर 2019 की शाम सतीश गौतम पर अरुण सिंह और बंटी ने हमला कर दिया। आरोप था कि बंटी ने उन्हें पकड़ा और अरुण ने दाहिनी भौंह के ऊपर चाकू से वार किया। दिनेश गौतम और राजेंद्र सिंह घायल को कोतवाली ले गए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। कोर्ट ने जानलेवा हमले में दोनों को सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट में एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसले के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। संवाद
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