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Mathura News: गोली मारने वाले दो सगे भाइयों को 5-5 साल का कारावास

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मथुरा। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) की कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर गोली मारने वाले दो सगे भाइयों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 2-2 माह के अतिरिक्त कारावास का निर्णय सुनाया है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक बलदेव त्रिलोकी सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने 23 जुलाई 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 22 जुलाई 2014 की रात 10.30 बजे के करीब उसकी भाभी खेत में शौच के लिए गई थीं। खेत में उन्हें गांव के ही सगे भाई छज्जन शर्मा और भूरा शर्मा ने पकड़ लिया। दोनों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर गोली मार दी। गोली लगने से भाभी घायल हो गईं।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-प्रथम) की कोर्ट में हुई। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-प्रथम) रामराज द्वितीय की कोर्ट ने छज्जन सिंह और भूरा शर्मा को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों के वारंट तैयार कर जिला कारागार भेज दिया।
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