मथुरा। एसीजेएम प्रथम ने डाक विभाग के सीनियर क्लर्क के साथ मारपीट करने वाले एमवीडीए के इंजीनियर सहित तीन को व्यवहार सुधारने के लिए छह माह की सजा और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
एमवीडीए में डाक विभाग में क्लर्क के परिजन का 9 अगस्त 2002 को कोई प्रकरण दर्ज हुआ था। मामले की जानकारी करने के लिए वह एमवीडीए कार्यालय नकल लेने के लिए गए थे। इसी दौरान एमवीडीए के बाबू से उनकी कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंचा गया। कार्यालय में मौजूद गाजियाबाद के इंजीनियर भूपसिंह, महाविद्या कॉलोनी निवासी आनंद मोहन व कृष्णा नगर के परमजीत सिंह से डाक विभाग के क्लर्क से मारपीट कर दी। इंजीनियर भूपसिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल दिखा कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
इस पर क्लर्क ने सदर थाने में इंजीनियर भूपसिंह, आनंद मोहन व परमजीत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम छवि कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होने की हिदायत देकर 6 माह माह व्यवहार सुधारने की सजा सुनवाई है।