मथुरा। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर शव खेत में छिपाने के मामले में एडीजे-6 नीलम ढाका ने शुक्रवार को तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोष युक्त तीनों अपराधी जमानत पर थे।
4 सितंबर 2022 को बलदेव के गांव सेलखेड़ा निवासी भोला उर्फ रोबन अपने परिजन के साथ रावल में लगने वाले राधाष्टमी के मेले को देखने के लिए गया था। 7 सितंबर की शाम को नगला देवकरन में पूर्व प्रधान राजकुमार यादव के खेत में युवक का शव पड़ा मिला। शव की पहचान मृतक के जीजा नगला देवकरन निवासी जीतू ने अपने साले भोला उर्फ रोबन के रूप में की। मृतक के भाई राहुल ने महावन के नगला देवकरन निवासी इंद्रजीत उर्फ छोटू, बबलू, नीटू उर्फ नीतेश (तीनों सगे भाई) के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपियों के परिवार की एक युवती के साथ भोला के संबंध थे। इसी के चलते तीनों भाईयों ने हत्या कर शव को खेत में छिपाया। महावन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।
शुक्रवार को एडीजे-छह नीलम ढाका ने तीनों को सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सगे भाइयों को बचाने का काफी प्रयास किया,लेकिन सरकारी अधिवक्ता की दलील, साक्ष्य, पुलिस विवेचना और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी के वारंट बना कर उन्हें जिला कारागार भेज दिया।