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Mathura News: हत्यारोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतारने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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26 सितंबर 2025 को गोवर्धन थाना क्षेत्र निवासी अवनीश किसी कार्य से बाजार गए थे। आरोप है कि रास्ते में हेमेश, लवकेश, सर्वेश, पर्वेश, नीशू उर्फ भुवनेश और गजेंद्र ने लाठी-डंडों से अवनीश पर हमला कर दिया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के भाई विपिन ने तहरीर थाने में दी लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी हेमेश के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर चुप बैठ गई। आरोप है हमलावर जान से मारने की धमकी देकर समझौते का दबाव बनाने लगे। इधर अवनीश की 10 अक्तूबर 2025 को मौत हो गई। इसके बाद विपिन की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली लेकिन हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की।
हमले के आरोपी नीशू उर्फ भुवनेश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की। डीजीसी क्राइम ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट को बताया कि आरोपी प्राथमिकी में नामजद है। मामले की विवेचना चल रही है। अग्रिम जमानत देने पर विवेचना प्रभावित होगी। कोर्ट ने डीजीसी क्राइम की दलील, पुलिस रिपोर्ट और मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नीशू उर्फ भुवनेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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