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Mathura News: साइबर क्राइम के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। गोवर्धन पुलिस द्वारा ऑन लाइन साइबर ठगी के आरोप में नामजद युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। साइबर अपराध के आरोपी युवक ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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13 अगस्त 2025 को गोवर्धन निवासी फखरुद्दीन उर्फ फखरू उर्फ नंदो को गांठोली बंबा की पटरी से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तमंचा, ऑन लाइन ठगी में प्रयोग होने वाले मोबाइल, सिम बरामद हुए थे। जबकि उसके साथी समीन उर्फ सम्मन, समयदीन उर्फ शमून, जाहिद, तौफीक, इरशाद, जाहिद भागने में सफल रहे। एसआई नितिन त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। नामजद समयदीन उर्फ शमून ने जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वयं को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि ठगी के आरोप में गिरफ्तार समीन उर्फ सम्मन को जमानत मिल चुकी है। वह निर्दोष होने के बाद भी पुलिस से बचकर इधर-उधर भाग रहा है। डीजीसी की दलील, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पूर्व फखरुद्दीन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है।
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