फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: 14 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी...बातों में फंसाकर ले गया था दुराचारी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Sat, 13 Sep 2025 10:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

14 वर्षीय किशोरी को बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसकी आबरू लूटी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने उसे 10 साल की जेल और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
बच्ची सांकेतिक - फोटो : freepik
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में किशोरी से दुराचार करने वाले को शुक्रवार को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) विजय कुमार सिंह की कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
विज्ञापन


बलदेव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 17 दिसंबर 2015 की दोपहर को घर से शौच करने के लिए गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। परिजन को चिंता हुई और उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान परिजन को पता चला कि बुलंदशहर की शहर कोतवाली के राधा नगर मोहल्ला स्थित मकान नंबर 66 निवासी नीटू उर्फ विकास किशोरी को अपने साथ ले गया है। 

किशोरी के पिता ने नीटू उर्फ विकास के खिलाफ बलदेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नीटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी से दुराचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने नीटू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 
विज्ञापन


शुक्रवार को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) विजय कुमार सिंह की कोर्ट में नीटू के अधिवक्ता ने उसे बचाने के लिए काफी दलील दी। शासकीय अधिवक्ता की दलील, साक्ष्य और गवाह के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
विज्ञापन



विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें