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Mathura News: व्यवस्थाओं में गुजरी पूरी रात, दिन रूठों को मनाया

Thu, 04 May 2023 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
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मथुरा। मतदान से चंद घंटे पहले तक प्रत्याशियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहीं। व्यवस्थाओं में पूरी रात गुजर गई। नींद भी नहीं आई। कौन क्या और किस तरह करेंगे, इसे तय करने में ही समय गुजर गया। बृहस्पतिवार सुबह सात बजे से मतदान होना है। इसकी व्यवस्था में कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं था। इससे पहले दिन में मतदाताओं को मनाने का दौर जारी रहा। प्रत्याशियों के परिवार की महिलाएं भी इसमें अहम भूमिका निभातीं नजर आईं। मतदाता पर्चियों को घर-घर पहुंचाने का दौर भी चला। मथुरा-वृंदावन नगर निगम के महापौर पद के लिए आठ उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 70 पार्षद पदों के लिए 399 प्रत्याशी हैं। महापौर के लिए भाजपा से विनोद अग्रवाल, कांग्रेस से श्याम सुंदर उपाध्याय, कांग्रेस समर्थित राजकुमार रावत, बसपा से राजा अली, आप से प्रवीण भारद्वाज, सपा से तुलसीराम शर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रमेश सैनी और बबिता धनगर चुनाव मैदान में हैं। कोसीकलां नगर पालिका में अध्यक्ष पद के 13 और सदस्य पद के 89 उम्मीदवार हैं, जबकि राया, बलदेव, गोकुल, महावन, बाजना, फरह, गोवर्धन, राधाकुंड, सौंख, चौमुहां, छाता, बरसाना, नंदगांव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 175 और सदस्य पदों के लिए 554 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इस तरह 1235 प्रत्याशियों का भाग्य तय करने के लिए बृहस्पतिवार को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार जनपद में नगर निगम का चुनाव ईवीएम और नगर पंचायतों का चुनाव बैलेट पेेपर से होगा।
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इन नियमों का करें पालन
- मतदेय स्थल पर इलेक्ट्रोनिक यंत्र जैसे मोबाइल, टैबलेट, कैमरा आदि लेकर न जाएं।
- मतदेय स्थल पर पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी आने पर शांतिपूर्वक मतदान करें।
- किसी भी पार्टी / उम्मीदवार के वाहन में न आएं।
-आप निजी वाहन में आ रहे है तो वाहन को मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर खड़ा करें।


मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य / केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र, पैकी / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेशन कार्ड, सांसदों विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड। फोटो मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) को मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक को अपने साथ अवश्य ले जाएं।
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