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हत्या की वारदात में १८ वर्ष बाद सात को सजा

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मथुरा। हत्या की वारदात में न्यायालय ने १८ वर्ष बाद सात अभियुक्तों को सजा सुनाई है। वर्ष २००४ में छाहरी मांट में हुई ग्रामीण लक्ष्मीनारायण की हत्या की वारदात में दो लोगों सात लोगों पर मामला दर्ज कराया था।
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वारदात ११ जुलाई २००४ की है। मांट के गांव छाहरी में खेत पर काम करते समय ग्रामीण लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट उसके साले राम प्रकाश शर्मा निवासी महरू ने थाना मांट में दर्ज कराई। इसमें बनवारी और पुरुषोत्तम, खेम किशोर, ताराचंद, रामेश्वर ब्रज किशोर निवासीगण ग्राम छाहरी मांट को नामजद कराया था।
इसके बाद ताराचंद ने पप्पू उर्फ हरीश चंद्र और श्रीकृष्ण उर्फ मूला निवासी छाहरी मांट को न्यायालय में दर्ज कराए गए वाद में नामजद किया। दोनों वादोें की सुनवाई एडीजे-अष्टम संजय चौधरी की अदालत में हुई।
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थाने में दर्ज हुए मुकदमे की पैरवी करते हुए एडीजीसी अभिषेक सिंह ने बताया कि अदालत ने बनवारी और पुरुषोत्तम को दस-दस वर्ष तथा खेम किशोर, ताराचंद, रामेश्वर को आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि पप्पू उर्फ हरीश चंद्र तथा श्रीकृष्ण उर्फ मूला निवासी छाहरी मांट को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा मिली है। अदालत सभी अभियुक्तों को जेल भेजा है।
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