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Mathura News: सेवायतों ने अध्यादेश को दी चुनौती, सुनवाई आज

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वृंदावन। प्रस्तावित श्रीबांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास के अध्यादेश को सेवायतों ने चुनौती दी है। इस मामले में न्यायाधीश सूर्यकांत की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सेवायतों ने राज्य सरकार के अध्यादेश को विभिन्न मुद्दों पर चुनौती दी है।
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अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर एक याचिका में, 350 सदस्यों और सेवायत रजत गोस्वामी वाली मंदिर प्रबंधन समिति ने कहा कि राज्य का आचरण स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि मंदिर के धन का उपयोग पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए करने से संबंधित मुद्दे पर उच्च न्यायालय 8 नवंबर, 2023 को ही निर्णय दे चुका है और उसने राज्य को भूमि अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपील दायर नहीं की बल्कि शीर्ष अदालत में गिरिराज सेवा समिति के नाम से लंबित याचिका में एक पक्षकार आवेदन दायर किया।
याचिका में कहा गया है, उक्त विशेष अनुमति याचिका गिरिराज सेवा समिति के चुनावों से संबंधित एक बिल्कुल अलग मुद्दे से संबंधित थी जो बांकेबिहारीजी महाराज मंदिर से बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मई, 2025 के आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य को मंदिर के धन का उपयोग पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए करने की अनुमति देते हुए एक निर्देश पारित किया था। राज्य सरकार ने इसके बाद अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन सेवायतों ने इस अध्यादेश को ही चुनौती दे दी। उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
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