मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को फिर लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता होगी। पिछली वार्ता में हिंदू पक्ष की ओर से कहा है कि ईदगाह मस्जिद हटा ली जाए और अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। इस पर ईदगाह कमेटी पक्ष ने कहा कि कमेटी 1968 में जो समझौता हुआ था, उसी पर कायम रहेंगे।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ लोगों ने जून में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता के प्रयास किए जाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता का आदेश दिया था। पहली वार्ता चार जुलाई को हुई थी। इसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था।
हिंदू पक्षकारों ने कहा था कि ईदगाह मस्जिद हटा ली जाए और अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। समझौता वार्ता की जरूरत नहीं है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप ने कहा है कि सात अगस्त को समझौता वार्ता हुई थी और दोनों पक्ष शामिल हुए थे। अब मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच लोक अदालत में वार्ता होगी।