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Mathura News: प्रधान के अधिकार प्रतिबंधित, सचिव निलंबित

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मांट(मथुरा)। शेरगढ़ ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में धांधली की बात सही पाई गई है। इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान के अधिकार प्रतिबंधित कर दिए हैं। वहीं सचिव को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच एडीएम को सौंपी गई है।
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छाता विकास खंड की ग्राम पंचायत शेरगढ़ में कराए गए कार्यों में धांधली की शिकायत विधानसभा की समिति से की गई थी। समिति के निर्देश पर मंडलायुक्त आगरा ने डिप्टी डायरेक्टर आगरा के नेतृत्व में आगरा के इंजीनियर व तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित की।
जांच में पाया कि शेरगढ़ पंचायत में साढ़े तीन करोड़ से अधिक का गबन हुआ है। कमिश्नर के आदेश पर जिलाधिकारी मथुरा ने ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए हैं। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट शासन व पंचातीराज समिति को भेजी गई है। वहीं कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले की जांच एडीएम को सौंपी गई है। वहीं जिला विकास अधिकारी ने दुष्यंत कुमार ने बताया कि सचिव को निलंबित किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सचिव इस अवधि तक गोवर्धन ब्लॉक से संबद्ध रहेंगे।
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