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पेड़ काटने पर कात्यायनी मंदिर पर ठोका 25 हजार का जुर्माना

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वृंदावन (मथुरा)। वन विभाग ने मथुरा मार्ग स्थित अहिल्यागंज वन ब्लॉक में कूड़ा डालने के मामले में नगर निगम को हिदायत देकर छोड़ दिया। जबकि पेड़ काटने पर कात्यायनी देवी मंदिर से 25 हजार रुपये अर्थ दंड वसूला है।
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9 सितंबर को वन विभाग की टीम ने नगर निगम के कर्मचारी को ट्रैक्टर ट्रॉली से अहिल्यागंज वन ब्लॉक में कूड़ा डालते पकड़ा था और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली थी। इस मामले में वन विभाग ने निगम को वन क्षेत्र में कूड़ा डालने की पुनरावृत्ति न होने की हिदायत देकर ट्रैक्टर ट्रॉली मुक्त कर दी।
वहीं, कात्यायनी देवी मंदिर में एक यूकेलिप्टस का पेड़ काटने और दूसरे पेड़ की शाखा काटने पर वन विभाग ने मंदिर से 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूला है और बगैर स्वीकृति के पेड़ काटने पर अर्थदंड लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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वन दरोगा ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि संरक्षित वन में कूड़ा डालने पर जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को मुक्त कर दिया और नगर निगम को हिदायत दी है। कात्यायनी देवी मंदिर प्रबंधन पर बगैर स्वीकृति के पेड़ काटने पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मंदिर के मैनेजर विजय मिश्रा ने अर्थदंड विभाग में जमा कर दिया है।
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