मथुरा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के मामले में आरोपी पर सीएम कार्यालय के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे की दूषित विवेचना करने पर सीओ सिटी और शहर कोतवाल को हाईकोर्ट ने हलफनामा के साथ तलब किया है।
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर कुमार पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर मथुरा शहर कोतवाली में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के बाबत विभागीय जांच के बाद मुकदमा अपराध संख्या 88/2023 पर दर्ज हुआ। खेल प्राथमिकी दर्ज करने में लगाई गई हल्की धाराओं से शुरू हुआ और न्यायालय द्वारा विवेचना के बिंदु तय करने के बाद भी विवेचक सीओ सिटी द्वारा उन बिंदुओं पर विवेचना न करते हुए अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश कर दी। हाईकोर्ट ने प्रकरण गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाल सहित विवेचक सीओ सिटी को हलफनामा के साथ हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
यह था मामला
अरुण कुमार सिंह निवासी केवी 337, विद्या भवन कर्मयोगी नगर टैकमैन सिटी ने 4 फरवरी 2018 को जानकीबाई कन्या इंटर कालेज की प्रधानाचार्या अनीता गौतम व उनके पति सतीश गौतम के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के बाद धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अनीता गौतम ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की है। विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी व शहर कोतवाल द्वारा की गई।