मथुरा। बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत बुधवार को राया कस्बा में तीन प्रतिष्ठानों से दो बालश्रमिकों मुक्त कराया गया। साथ ही बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों को नाटिस भी थमाया है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि बाल श्रमिकों से कार्य कराए जाने पर 50 हजार तक जुर्माना अथवा तीन साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान है। साथ ही किशोरों से कार्य कराने पर 10 हजार रुपये अथवा तीन माह की सजा का प्रावधान है। हालांकि तीनों प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी किया है।
अगर फिर से बाल श्रमिक कार्य कराते पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसपी पांडेय, चाइल्ड लाइफ से प्रकाश चंद, एएचटीयू प्रभारी लोकेश, हेड कांस्टेबल योगेश समेत अन्य मौजूद रहे।