राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2016 में जनवरी माह से दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल वितरित किया जाएगा।
इसमें चयनित अन्त्योदय परिवार की पात्र गृहस्थी में 35 किग्रा खाद्यान्न और इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी के चयनित परिवारों को पांच किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट की मात्रा से दिया जाएगा।
एडीएम प्रशासन एके अवस्थी ने बताया कि अधिनियम के तहत गेहूं दो रुपये प्रति किग्रा की दर से और चावल तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से उचित दर की दुकानों पर पर्यवेक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में वितरित होगा। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षण अधिकारी की ड्यूटी संबंधित उप जिलाधिकारी तय करेंगे।
तैनात पर्यवेक्षक नियमानुसार निर्धारित तिथि को दुकान पर कैंप लगाकर और क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से क्षेत्र में मुनादी कराकर वितरण सुनिश्चित कराएंगे। वितरण माह की पांच तारीख से 20 तारीख तक कराया जाएगा। इस दौरान साइनबोर्ड, स्टॉक, रेट बोर्ड, सूचना पट, अन्त्योदय लाभार्थियों और पात्र परिवार की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होगी।