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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर भंडारा करने की सोच रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर; नगर निगम ने जारी की नई गाइडलाइन

Fri, 07 Aug 2026 06:31 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

मथुरा नगर निगम ने जन्माष्टमी पर लगने वाले सभी भंडारों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 25 अगस्त तक अनुमति लेना अनिवार्य होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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बैठक करते नगर आयुक्त ओजस्वी राज। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने समाजसेवियों व व्यापारियों के साथ बैठक में कहा है कि जन्माष्टमी पर लगने वाले भंडारे प्लास्टिक मुक्त होंगे। डिजाइन, टेंट-बैनरों का रंग और साइज भी नगर निगम निर्धारित करेगा। 25 अगस्त तक भंडारे लगाने की अनुमति लेनी होगी।
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भूतेश्वर स्थित नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में 30 समाजसेवी व व्यापारी शामिल हुए। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी भंडारों में एकरूपता दिखाई देगी। इसके लिए निर्धारित डिजाइन और रंग के टेंट-बैनर लगाए जाएंगे। बैनरों पर हम सबने ठाना है, ब्रज को स्वच्छ बनाना है...स्लोगन लिखवाना जरूरी होगा। बैठक में उद्योगपति प्रमोद गर्ग कसेरे, राजेश बजाज आदि मौजूद रहे।
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नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
पानी या शरबत की प्याऊ के लिए 250 रुपये तथा पूड़ी-सब्जी भंडारे के लिए 1100 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 800 मीटर दायरे, मसानी-भूतेश्वर मार्ग तथा पोतरा कुंड फ्लाईओवर से एनएच-2 तक प्याऊ या शरबत वितरण की अनुमति नहीं होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकोल और प्लास्टिक के गिलास के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक आयोजन स्थल पर दो 500 लीटर क्षमता के डस्टबिन रखना, आयोजनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और प्लास्टिक मुक्त भंडारा का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा है। आयोजन स्थल की सफाई, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

 
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