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मथुरा: दंपती और बेटे के खिलाफ गोवध अधिनियम का मुकदमा

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मथुरा। औरंगाबाद के मेवाती मोहल्ले में पशु कटान को लेकर हुए पथराव और फायरिंग में थाना सदर बाजार के एसएचओ ने दंपती और बेटे समेत ५ के खिलाफ गोवध अधिनियम और जान से मारने की धमकी देने का का मुकदमा दर्ज कराया है।
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मालूम हो कि २७ जुलाई को थाना सदर बाजार के औरंगाबाद के मेवाती मोहल्ले में पथराव और फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई थी। यहां पशु कटान की सूचना पर पहुंचे गोरक्षा दल के पदाधिकारियों भाग खड़े हुए थे। हालांकि इस मामले में रविकांत शर्मा और नीरज शर्मा समेत १४ के खिलाफ संगीन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था।
इससे पुलिस के खिलाफ गोरक्षा दल और हिंदूवादियों में उबाल आ गया। २८ जुलाई को देर रात प्रभारी निरीक्षक अजय किशोर ने पप्पू, उसकी पत्नी हसमत, बेटे सादिक और दो अज्ञातों के खिलाफ थाना सदर बाजार में गोवध अधिनियम एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है।
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सीओ सिटी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तथ्य जुटाए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।
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