मथुरा। एडीजे-4 की अदालत ने शनिवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के 10 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
हाईवे के बिर्जापुर निवासी त्रिवेंद्र कुमार सिंह ने रिफाइनरी थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उनकी चचेरी बहन गायत्री की शादी कदम्ब विहार, आवास विकास कॉलोनी निवासी रामनिवास से हुई थी। 14 जुलाई 2016 की सुबह उनकी बहन ने फोन कर बताया कि ससुराल वाले पीट रहे हैं। आनन-फानन वह गायत्री के घर पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ससुराल वाले मौके से भाग गए। उन्होंने पति रामनिवास के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने रामनिवास के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजे-4 अनुराग शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रामनिवास को दोषी ठहराया। त्रिवेंद्र जमानत पर था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसका सजाई वारंट बना जेल भेज दिया गया। संवाद