मथुरा। फ्रिज खरीदने के बाद काम न करने की शिकायत को हल्के मेें लेना एलजी कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। उपभोक्ता ने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। न्यायालय ने उपभोक्ता को १४००२ रुपये देने का आदेश दिया है।
२० अक्तूबर २०१७ को डीएस नगर महोली रोड निवासी धर्मेेंद्र अग्रवाल ने एलजी इलेक्ट्रानिक्स कृष्णा नगर से एलजी कंपनी का २९,२०० रुपये में फ्रिज खरीदा। जिसकी दस वर्ष की वारंटी भी थी। लेकिन फ्रिज ने २९ अक्तूबर को ही कूलिंग करना बंद कर दिया। इसकी शिकायत उपभोक्ता धर्मेंद्र ने कंपनी के नंबर पर की। शिकायत के बाद दो दफा मैकेनिक भी आया और १६१२ रुपये का कंवेरटेबिल फैन भी डाल गया तथा सर्विस चार्ज भी वसूल किया गया, लेकिन फ्रिज ठीक नहीं हो सका।
इसकी शिकायत जब उपभोक्ता ने कंपनी से की तो फ्रिज बदलने से मना कर दिया। धर्मेंद्र ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दाखिल किया। वाद का निस्तारण करते हुए उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी को कुल १४ हजार रुपये देने का आदेश दिया है। वाद का निर्णय आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने दिया। वादी ने बताया कि यह निर्णय ६ जनवरी २०२२ को दिया गया।