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Mathura: जयगुरुदेव अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना, प्रतिबंधित है संस्थान का  प्रचार करना, बिना अनुमति लगाए बैनर

Sat, 07 Jan 2023 05:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

मथुरा के वृंदावन स्थित जय गुरुदेव अस्पताल पर नगर निगम ने 10 लाख का जुर्माना ठोंका है। निगम ने यह कार्रवाई बिना अनुमति संस्थान का प्रचार करने को लेकर किया है। 
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देना पड़ेगा जुर्माना
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विस्तार
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वृंदावन नगर निगम ने पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार करने पर जयगुरुदेव अस्पताल पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने जारी नोटिस में सात दिन का समय देते हुए निगम कोष में जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नगर निगम कार्यकारिणी ने सन 2018 में प्रस्ताव सं. 4 पारित करके निगम क्षेत्र में कहीं भी बिना अनुमति के अपने संस्थान का प्रचार करने के उद्देश्य से पोस्टर-बैनर लगाने को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था। इसके पीछे का उद्देश्य जगह-जगह पोस्टर-बैनर लगने से शहर की सुंदरता प्रभावित होने से बचाना था। जयगुरुदेव अस्पताल ने 200 से अधिक स्थानों पर अपने संस्थान का प्रचार करने के लिए पोस्टर-बैनर लगाए हैं। 

शुक्रवार को इस संबंध में कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम बोले, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत जन जागरूकता के लिए की गई वॉल पेंटिंग पर जयगुरुदेव अस्पताल ने अपने संस्थान के बैनर-पोस्टर लगा दिए है। स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रचार पर यह कृत्य दंडनीय है। नगर आयुक्त अनुनय झा के निर्देश पर जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम सीमा में पोस्टर, वॉल पेंटिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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