मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए दावा करने वाले गोपाल गिरी महाराज के केस में अब 9 मई को सुनवाई होगी। उनका केस अब सिविल जज सीनियर डिवीजन 2 में चलेगा। इससे पूर्व यह केस सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। अदालत में सभी विपक्षीगण अभी हाजिर नहीं हुए हैं।
गोपाल गिरी महाराज ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए दावा किया था। जिसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। यहां से दावे को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय में स्थानांतरण किया गया। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत से केस सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय में स्थानांतरित हो गया। जहां पर केस की सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की गई। गिरी के अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन ने बताया कि केस में केवल ईदगाह इंतजामिया कमेटी ही हाजिर हुई है। अन्य विपक्षीगणों का हाजिर होना बाकी है।