मथुरा। निजी कंपनी के सुरक्षा अधिकारी को गोली मारकर घायल करने वाले गनमैन को एडीजे पंचम स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
भरतपुर के डीग स्थित नगला हरसुख निवासी चन्द्रभान सिंह ने 11 अक्तूबर 2021 को छाता कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि उसका भाई रामकिशन दौताना स्थित एक निजी कंपनी में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। कंपनी के ही गनमैन शेरगढ़ के गांव पींगरी निवासी देवेंद्र कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसे गोली मार दी।
गोली लगने से रामकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। निर्णय सुनाने के बाद कोर्ट ने उसका सजाई वारंट बनाकर सजा भुगतने को जेल भेज दिया।