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Mathura News: ग्राम न्यायालय ने सात लोगों को सुनाई 6-6 माह की सजा

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मांट। ग्राम न्यायालय की स्थापना के बाद मंगलवार को पहली बार किसी मामले में यहां सजा सुनाई गई। मारपीट व बलवा के सात दोषियों को छह-छह माह की सजा सुनाई गई है।
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घटनाक्रम के अनुसार 6 अप्रैल सन 2016 को मांट थाने के गांव मांट मूला में एक जमीन के विवाद को लेकर लोकेंद्र, दीपक, भोजू, छोटे, मिस्सी, बेदू व ओमप्रकाश ने नसीटी रोड पर सौदान सिंह के घर में घुसकर मारपीट कर दी। इसमें सौदान, उसका भाई महीपाल व ओमवती पत्नी महिपाल के चोटें आईं थीं।

पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने की धारा हटा कर सभी सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। आठ वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान घटना के कई गवाह पेश किए गए। मंगलवार को न्यायाधिकारी उत्कर्ष सिंह ने मामले में निर्णय सुनाया। उन्हें जिला प्रोवेशन अधिकारी की परिवीक्षा में देते हुए 20-20 हजार के मुचलकों पर जमानत दे दी। यह जानकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमर सिंह ने दी है।
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