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Mathura News: युवक की हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास

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मथुरा। सुरीर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव फेंकने वाले चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (द्वितीय) विनय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सुरीर थाना क्षेत्र के गांव सरकोरिया निवासी राकेश कुमार ने बताया कि 4 अगस्त 2017 की रात 8 बजे उनके भाई राजकुमार उर्फ भूरा को गांव के ही रहने वाले दिनेश उर्फ गोली ने मोबाइल पर कॉल करके बुलाया। काफी रात होने के बाद भी जब उनका भाई लौटकर नहीं आया तो चिंता हुई। भाई को काफी तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुरीर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और खोजबीन करते रहे। 5 अगस्त को राजकुमार उर्फ भूरा का शव रोहन के खेत में पड़ा मिला। इस मामले में राकेश कुमार ने दिनेश उर्फ गोली और उसके साथियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की विवेचना की तो हत्या में दिनेश उर्फ गोली के साथ मानवेन्द्र, ओमवीर, अमर उर्फ अन्नू के नाम भी प्रकाश में आए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। कोर्ट ने शुक्रवार को चारों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय भी सुनाया है।
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