जांच समिति ने की मामले की जांच
इसके बाद वर्ष 2020 में जन्मतिथि को तीन नवंबर 2005 दर्शाया और परीक्षा पास कर ली। जन्मतिथि को परवर्तित कर परीक्षा उत्तीर्ण करने की शिकायत उपभोक्ता अधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष प्रेमनारायण शर्मा ने बोर्ड कार्यालय में की थी। मामले में बोर्ड द्वारा उपसचिव के निर्देशन में जांच समिति बनी।
अंक पत्र निरस्त करने के आदेश