दुकानों पर मिली पालिथीन 43 हजार का लगा जुर्माना
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पालिथीन पर प्रतिबंध के बावजूद इसके धड़ल्ले से प्रयोग पर प्रशासन की नींद खुली। गुरुवार को शहर में अभियान चलाया गया। पालिथीन मिलने पर दुकानदारों पर 11 हजार और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में होलीगेट और आसपास के क्षेत्र में कई दुकानदार शटर गिराकर भाग गए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा में पालिथीन को करीब दो साल पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। अब तो पिछले वर्ष शासन स्तर से ही प्रदेश में पालिथीन प्रतिबंधित की जा चुकी है। इसके बावजूद जनपद में पालिथीन का प्रयोग हो रहा है।
गुरुवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व रवीन्द्र कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट रामअरज यादव ने पालिका टीम के साथ होलीगेट क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। जनरल गंज और आगरा रोड पर छह दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। इसमें कृष्णा डेयरी, जैन डेयरी, गिर्राज डेयरी पर 11 हजार रुपये और रंगेश्वर स्वीट सेंटर, जूस वाले पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया गया। एक ढकेल वाले पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया।
कार्रवाई के दौरान अफसरों के निशाने पर ढकेल वाले ही अधिक रहे। सभी के पास पालिथीन थी। कार्रवाई को देख कई इधर-उधर भाग लिए। इस दौरान 43500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
गुरुद्वारा के आसपास फुटपाथ कब्जाने के मामले में भी एडीएम ने गंभीरता दिखाई। प्रशासनिक टीम को देख सड़क पर कब्जा चुके दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। इस पर सभी को हिदायत दी गई। टीम में पालिका ईओ डा. ब्रजेश कुमार, हरिकिशन शर्मा, आनंद शंखवार, केके सिंह, विजय कुमार, विनोद शर्मा आदि शामिल रहे।