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नेत्र परीक्षक भर्ती मामले में सीएमओ दोषी

Wed, 01 Apr 2015 11:33 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
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राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के तहत दो पद पर तीन नेत्र सहायक परीक्षकों की भर्ती मामले में मिशन निदेशक ने सीएमओ और सीएमओ कार्यालय को दोषी माना है। मामले के खुलासे के बाद हटाए गए नेत्र परीक्षक सुरेंद्र कुमार की दोबारा नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।
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राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केे तहत संचालित बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना में प्रत्येक ब्लाक के सीएचसी, पीएचसी पर वर्ष 2012 में चिकित्सकों की टीम के लिए भर्ती हुई थी। इसमें बलदेव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो नेत्र परीक्षकों के स्थान पर तीन की भर्ती हो गई। मामले का खुलासा 13 जून 2014 को हुआ तो अफसरों ने गड़बड़ी को छुपाने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी।

इधर शासन से शिकायत के बाद एडी स्तर पर भी जांच शुरू हो गई। हड़बड़ाहट में सीएमओ ने नेत्र परीक्षक सुरेंद्र कुमार को हटा दिया। इस पर सुरेंद्र कुमार ने मिशन निदेशक से शिकायत की और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले में मिशन निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में सीएमओ और उनके कार्यालय को दोषी माना है। उन्होंने जिला स्वास्थ्य समिति को निर्देशित किया है कि नेत्र परीक्षक सुरेंद्र कुमार को दोबरा नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।    
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मिशन निदेशक के आदेश के अनुपालन में पत्रावली का अवलोकन करने के बाद नेत्र परीक्षक को दोबारा ज्वाइनिंग कराने के लिए बोला गया है। दो पदों के सापेक्ष तीन ज्वाइनिंग लेटर जारी करने वाले मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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राजेश कुमार
डीएम, मथुरा
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