दूध में पानी मिलाकर बेचने के मामले साबित होने के बाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय ने सभी छह मिलावट खोरों पर कुल 51 हजार का जुर्माना लगाया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके राठी ने बताया कि खाद्य विभाग की टीमों ने मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए अपने अभियानों में मांट से राजू, हरीमोहन, कोसीकलां में उमर, बलदेव में जगवीर, गोवर्धन में रामबाबू से दूध का नमूना लेकर जांच को भेजा था।
वृंदावन में पुरुषोत्तम से मिल्क केक का नमूना लेकर जांच को भेजा था। ये सभी नमूने लैब में फेल आए। इस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार अवस्थी के न्यायालय में वाद दायर किया गया। मामले में एडीएम ने राजू, उमर पर आठ-आठ हजार, हरीमोहन मांट पर 15 हजार, जगवीर पर 10 हजार, पुरषोत्तम और रामबाबू पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है।