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घर में घुसकर छेड़छाड़ में पांच वर्ष का कारावास

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मथुरा। महावन थानाक्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी युवक को एडीजे-द्वितीय पॉक्सो एक्ट जहेन्द्र पाल सिंह की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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17 अक्टूबर 2015 को पीड़िता अपने घर के नौहरे में काम कर रही थी। इसी समय पड़ोसी युवक राजू घर में घुस आया और छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर इसकी जानकारी परिजन को हो गई। पीड़िता की मां ने महावन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई करते हुए छह गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने शनिवार को राजू को पांच वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त जमानत पर था। उसे सजा मिलने के बाद जेल भेज दिया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये दिलाए जाने का आदेश भी अदालत ने किया है।
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