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शाही ईदगाह पक्ष के प्रार्थनापत्र पर आज होगा निर्णय

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मथुरा। जिला जज की अदालत मेें शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव द्वारा श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा किए गए दावे की अपील को सुनवाई योग्य न बताने संबंधी प्रार्थनापत्र पर सोमवार को अदालत निर्णय दे सकती है। इस मामले में सात जनवरी को सुनवाई हो चुकी है। जानकारी रहे श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव क्षेत्र की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान के खेवट कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण विराजमान तथा उनकी भक्त रंजना अग्निहोत्री तथा अन्य के द्वारा दावा किया गया है कि इस जमीन पर उनका अधिकार है। इसे लेकर रंजना अग्निहोत्री आदि ने कहा है कि 1967 में हुए सिविल मुकदमा तथा उससे संबंधित की गई डिक्री को रद्द किया जाए। इसे लेकर वादी द्वारा शुरूआत में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया था। उनकी अनुपस्थिति मेें इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। जहां पर इस केस को प्रकीर्ण वाद मेें दर्ज किया गया।
केस पर प्रकीर्ण वाद का ही नंबर डाला गया। जिसे बाद में जिला जज की अदालत मेें सुना गया। जिला जज यशकांत मिश्रा की अदालत मेें प्रति पक्ष के रूप में शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद एडवोकेट ने प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा है कि प्रकीर्ण वाद होने के कारण यह अपील मेंटेनेबिल नहीं है। इस प्रार्थनापत्र पर अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तथा उनके साथ मौजूद अधिवक्ताओं को सुना। अदालत ने सोमवार को इस संबंध में सुनवाई की तारीख दी है। वादी रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि सोमवार को शाही ईदगाह के सचिव द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्र पर अदालत अपना निर्णय दे सकती है।
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