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अपहरण और हत्या में एक को उम्रकैद

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मथुरा। किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में एडीजे-6 कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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नौहझील के गांव बरौठ निवासी किशोर लोकेश (14) 11 फरवरी 2010 की शाम को अचानक लापता हो गया। किशोर के ताऊ देशराज सिंह ने गांव के ही ओमवीर तथा एक किशोर पर अपहरण का शक जाहिर करते हुए नौहझील थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बाद में पुलिस ने शक में ओमवीर को पकड़ा तो उसने लोकेश की हत्या करने की बात कुबूल कर ली। 12 फरवरी को ओमवीर की निशानदेही पर लालपुर के चरी के खेत से लोकेश का शव बरामद किया।
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पुलिस ने अपहरण तथा हत्या के मामले में ओमवीर तथा एक नाबालिग को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-6 न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने ओमवीर को अपहरण और हत्या में उम्रकैद और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, नाबालिग को जुवेनायल कोर्ट से पूर्व ही तीन वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। यह जानकारी एडीजे ऊधम सिंह चौधरी ने दी।
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