मथुरा। पत्नी तथा दो बच्चोें की बांक से काटकर हत्या करने वाले पति को अदालत ने सोमवार को दोष सिद्ध करार दिया है। इस मामले की सजा २७ जनवरी को सुनाई जाएगी।
३ सितंबर २०१७ को औरंगाबाद निवासी बाबूलाल निवासी गणेशपुरम औरंगाबाद की पत्नी शशि, पुत्र जय किशन तथा नीरज की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पुलिस को बाबूलाल नहीं मिला था। इस दौरान उसकी चार साल की बच्ची जिंदा बच गई थी। बाबूलाल की चाची सर्वेश ने इस संबंध में थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो पता लगा कि पति बाबूलाल ने ही हत्या की थी।
हत्या करके वह अपने भाई तुलसी के पास दिल्ली भाग गया था। बाबूलाल मृतक बच्चों को सौतेला पिता था। पुलिस ने न केवल बाबू को गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसके पास से आला-ए-कत्ल भी बरामद कर लिया। इस केस की सुनवाई के दौरान विवेचक उपनिरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने अदालत मेें सात गवाह पेश किए गए। मंगलवार को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत ने बाबू को दोष सिद्ध कर दिया। एडीजीसी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि अदालत की ओर से दिए गए निर्णय के लिए २७ जनवरी की तारीख तय की है।