मथुरा में होली के दिन वृंदावन में सरकारी पिस्टल से युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सिपाही (मथुरा में एसओजी में तैनात रहे) को एडीजे-9 संतोष कुमार तृतीय की अदालत ने दोष सिद्घ करार दिया है। सजा पर निर्णय 30 नवंबर को सुनाया जाएगा। उसे मय पिस्टल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
ये है मामला
वारदात 31 मार्च 2019 की है। कृष्णापुरम कॉलोनी गोविंद नगर निवासी केवल राम शर्मा के पुत्रगण अरुण शर्मा और रजत शर्मा होली खेलने के लिए अपने दोस्त आयुष एवं चेतन के साथ बाइक से वृंदावन जा रहे थे। दिन में लगभग 11.40 बजे सौ शैया अस्पताल-लुटेरिया हनुमान मंदिर के पास किसी बात को लेकर स्कॉर्पियो कार सवार रोहित पुत्र चरण निवासी कीरतपुर पुलिया थाना जसवंत नगर इटावा से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस कांस्टेबिल रोहित पूर्व मेें मथुरा में एसओजी का सिपाही रह चुका था और गौतमबद्घनगर पुलिस लाइन में तैनात था।
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