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Mathura News: कंपनी को दुर्घटना बीमा की राशि देने के आदेश

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मथुरा। दुर्घटना में बाइक स्वामी की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि नहीं दी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी पर 15.50 लाख का जुर्माना लगाया है।
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हाथरस के गांव खजूरिया निवासी रविंद्र कुमार ने अपनी बाइक का बीमा फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जयपुर से 14 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2024 तक के लिए कराया। 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कराया। 7 मार्च 2023 को दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अप्रैल 2023 में मृतक की पत्नी पिंकी ने क्लेम के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया। 8 अगस्त 2024 को पिंकी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार और छवि सिंघल की बेंच ने वाद पर सुनवाई की।
बेंच ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी और उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन का दोषी माना। बेंच ने बीमा कंपनी को दुर्घटना बीमा सीपीएम क्लेम की 15 लाख रुपये की धनराशि वाद दायर करने की तिथि से पांच प्रतिशत ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वादी को आर्थिक, मानसिक व वाद व्यय आदि क्षति के लिए 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया है। 45 दिन में 15.50 लाख रुपये न देने पर बीमा कंपनी को सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ धनराशि देने के आदेश भी दिए हैं।
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