सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने डालमिया फार्म हाउस प्रकरण की संपूर्ण जांच रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। सीईसी ने 27 नवंबर को अधूरी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को दो सप्ताह के अंदर संपूर्ण जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।
मथुरा में 18 सितंबर की रात को जैंत थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा मार्ग पर डालमिया फार्म हाउस में 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। इस मामले में पुलिस ने शंकर सेठ समेत 42 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला जिला अदालत में विचाराधीन है।
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इसके अलावा नरेंद्र कुमार गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर दो सदस्यीय सीईसी गठित कर पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। सीईसी ने 7 दिसंबर को डालमिया फार्म हाउस का निरीक्षण किया। इसके बाद 12 दिसंबर को जांच टीम ने 92 पन्नों की संपूर्ण जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इसमें वाद बिंदु तय किए जा सकते हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के 18 वादों पर सोमवार को एक साथ सुनवाई होगी। ऐसे में वाद बिंदु तय होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज करने के बाद अभी तक कोई अग्रिम आदेश नहीं दिया है।